भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खनन कंपनियों को कर्नाटक के बल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुरु जिलों में खदानों से निकाले गए लौह अयस्क के निर्यात की अनुमति दी। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र सरकार की स्थिति पर ध्यान दिया और कंपनियों को अधिकारियों के प्रतिबंधों का पालन करने का निर्देश देते हुए लौह अयस्क पर निर्यात प्रतिबंध वापस ले लिया।
हिन्दू रिव्यू अप्रैल 2022, डाउनलोड करें मंथली हिंदू रिव्यू PDF (Download Hindu Review PDF in Hindi)
प्रमुख बिंदु:
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे :
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भारत के आर्थिक आउटलुक में बदलाव किया है और FY27…
NASA ने मैरीलैंड के गोडार्ड स्पेस फ़्लाइट सेंटर में नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को…
अभिषेक शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपनी सेंचुरी के साथ…
HDFC Life ने विभा पडालकर को अगले पाँच साल के कार्यकाल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर…
संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था के 2026 में 6.4% और…
माननीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 22 अप्रैल, 2026 को उत्तर प्रदेश में स्थित 'शेखा…