भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खनन कंपनियों को कर्नाटक के बल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुरु जिलों में खदानों से निकाले गए लौह अयस्क के निर्यात की अनुमति दी। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र सरकार की स्थिति पर ध्यान दिया और कंपनियों को अधिकारियों के प्रतिबंधों का पालन करने का निर्देश देते हुए लौह अयस्क पर निर्यात प्रतिबंध वापस ले लिया।
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