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रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एलजीबीटीक्यू समुदाय को एक बड़ा झटका देते हुए एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसमें लोगों को चिकित्सकीय रूप से अपना लिंग बदलने के लिए लिंग पुनर्मूल्यांकन सर्जरी कराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, रूस में संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से इस अधिनियम को पारित किया गया, जिसमें किसी व्यक्ति के लिंग को बदलने के उद्देश्य से किए जाने वाले चिकित्सीय हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाया गया है और आधिकारिक दस्तावेजों में लिंग बदलने पर रोक लगाई गई है।

यह उन विवाहों को रद्द कर देगा जिनमें एक साथी ने अपना लिंग बदल लिया है और ट्रांसजेंडर माता-पिता को बच्चों को पालने या गोद लेने की अनुमति नहीं देता है। सांसदों ने कानून का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य पश्चिमी परिवार विरोधी विचारधारा के खिलाफ रूस का विरोध करना है। यह पहली बार नहीं है कि समुदाय को इस तरह के उपायों का सामना करना पड़ा है। यह कार्रवाई लगभग एक दशक पहले शुरू हुई जब सरकार ने रूसी रूढ़िवादी चर्च द्वारा समर्थित पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने की घोषणा की।

 

लिंग परिवर्तन आदि पर व्यापक प्रतिबंध

  • नया कानून लिंग परिवर्तन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्यापक प्रतिबंध लगाता है।
  • यह किसी व्यक्ति के लिंग को बदलने के उद्देश्य से किसी भी चिकित्सीय हस्तक्षेप पर रोक लगाता है और व्यक्तियों को आधिकारिक दस्तावेजों या सार्वजनिक रिकॉर्ड में अपना लिंग बदलने से भी रोकता है।
  • नए कानून के तहत जन्मजात विसंगतियों के इलाज के लिए केवल चिकित्सा हस्तक्षेप की अनुमति होगी।
  • इसके अलावा, कानून लिंग परिवर्तन को प्रतिबंधित करने से आगे बढ़कर विवाह और परिवार नियोजन तक अपना प्रभाव बढ़ाता है।
  • यह उन विवाहों को रद्द कर देता है जिनमें भागीदारों में से एक ने लिंग परिवर्तन कराया है, और यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पालक या दत्तक माता-पिता बनने से रोकता है।

 

रूस में LGBTQ+ पर कार्रवाई का एक दशक

  • इससे छह महीने पहले भी रूस ने एक कानून के जरिए सभी उम्र के लोगों में अपारंपरिक सेक्सुअल संबंधों के प्रचार पर पूरी तरह रोक लगाया था। जिसका मतलब था कि रूस में एलजीबीटी के समर्थन में किसी तरह की किताब, लेख या खबर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया।
  • साल 2013 में रूस ने नाबालिगों के बीच गैर-पारंपरिक यौन संबंधों के किसी भी सार्वजनिक समर्थन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया था।
  • साल 2020 में एक संवैधानिक सुधार ने सुरक्षित-यौन विवाह को अवैध बना दिया।

 

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vikash

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