भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को रोकने का निर्देश दिया है। बैंक को अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है। RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A (section 35A of the Banking Regulation Act, 1949) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्णय लिया।
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