भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) 1 मई, 2021 से विनियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा करने और उन्हें सुव्यवस्थित करने और अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय बैंक की अनुपालन प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए एक नया विनियम समीक्षा प्राधिकरण (RRA 2.0) स्थापित करेगा. RRA को एक वर्ष की अवधि के लिए स्थापित किया जाएगा, जब तक कि RBI द्वारा समय-सीमा नहीं बढ़ाई जाती.
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विनियम समीक्षा प्राधिकरण के बारे में:
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