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आरबीआई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए स्थापित करेगा लोकपाल

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में ग्राहक शिकायतों को संबोधित करने के लिए लोकपाल की स्थापना की घोषणा की. नियमों को फरवरी 2018 के अंत तक लागू किया जाएगा.

आरबीआई जमा-लेने वाली एनबीएफसी से शुरू होगा और एनबीएफसी को 100 करोड़ रुपये के परिसंपत्ति के आकार के साथ कवर करने के दायरे को विस्तृत करेगा. लगभग 20 बैंकिंग लोकपाल  को कार्यालयों के साथ नियुक्त किया गया है जिनमें से अधिकतर राज्य की राजधानियों में हैं.
Syndicate Bank PO परीक्षा के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य –
  • डॉ उर्जित पटेल भारतीय रिज़र्व बैंक के 24वें गवर्नर हैं.
  • आरबीआई का मुख्यालय-मुंबई में.
स्रोत- दआरबीआई


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