भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक-इंडिया पर धोखाधड़ी के बारे में बैंकिंग नियामक को बताने में देरी के लिए दो करोड़ रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर आर्थिक जुर्माना ‘भारतीय रिजर्व बैंक (धोखाधड़ी – कमर्शियल बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्गीकरण और सूचित करना) दिशा-निर्देश 2016′ के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते लगाया गया.
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स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया कि निर्देशों का पालन न करने के लिए उन पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए. नोटिस पर बैंक के जवाब, निजी सुनवाई में मौखिक दलीलों के मद्देनजर, रिजर्व बैंक ने पाया कि आरोपी को अनियमितता और गैर-अनुपालन का दोषी पाया गया और उस पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया.
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