भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सहकारी बैंकों में खराब और संदिग्ध ऋण रिजर्व (बीडीडीआर) के उपचार के लिए संशोधित निर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य लेखांकन में एकरूपता और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के विवेकपूर्ण उपचार करना है। ये नए मानदंड शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों पर तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। नए लेखांकन मानकों में सुगम बदलाव के लिए एक बारगी संक्रमण उपाय शुरू किया गया है।
टियर 1 पूंजी: समायोजन के बाद, BDDR शेष को टियर 1 पूंजी माना जा सकता है।
NPA में कमी न करना: शुद्ध NPA की गणना के लिए सकल NPA को कम करने के लिए BDDR शेष का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
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