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RBI ने प्राथमिकता क्षेत्रीय ऋण के तहत आवास ऋण सीमा को संशोधित किया

RBI ने प्राथमिकता क्षेत्रीय ऋण के तहत आवास ऋण सीमा को संशोधित किया |_2.1
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के तहत ऊपरी आवास ऋण सीमा में संशोधन किया. केंद्र सरकार की किफायती आवास योजना के साथ आवास ऋण के लिए पीएसएल दिशानिर्देशों में एकता लाने के लिए और कम आय वाले समूहों के लिए कम लागत वाले आवास को प्रोत्साहित करने के लिए आवास ऋण सीमा संशोधित की गई.

45 लाख रुपये से कम की लागत वाले आवासों के लिए 35 लाख रुपये के आवास ऋण को अब कम लागत वाले सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के रूप में माना जाएगा. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत योग्यता के लिए आवास ऋण सीमा को मेट्रोपॉलिटन केंद्रों में 35 लाख रूपए और अन्य केंद्रों में 25 लाख रूपए में संशोधित किया जाएगा. 

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और कम आय वाले समूह ((LIG) के लिए आवास परियोजनाओं के लिए ऋण का लाभ उठाने के लिए प्रति वर्ष 2 लाख रुपये की मौजूदा पारिवारिक आय सीमा क्रमश: 3 लाख रुपये प्रति वर्ष और 6 लाख रुपये प्रति वर्ष संशोधित की जाती है.ये परिवर्तन प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत निर्दिष्ट आय मानदंडों के साथ संरेखण में किए गए हैं. 
स्रोत-दि इकॉनोमिक  टाइम्स  

SBI PO/Clerk परीक्षा 2018 के लिए मुख्य तथ्य-
  • उर्जित पटेल- आरबीआई के 24 वें राज्यपाल, मुख्यालय- मुंबई, 1 अप्रैल 1 9 35 को कोलकाता में स्थापित किया गया.

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