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आरबीआई ने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर लगाया प्रतिबंध

 

आरबीआई ने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर लगाया प्रतिबंध |_50.1

भारतीय रिजर्व बैंक ने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Nagar Urban Co-operative Bank Ltd), अहमदनगर, महाराष्ट्र पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें ग्राहकों के लिए 10,000 रुपये तक की निकासी पर प्रतिबंध भी शामिल है। आरबीआई ने छह महीने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों के प्रयोग में निर्देश जारी किए हैं।

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बैंक, बिना भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के, किसी भी ऋण और अग्रिम को अनुदान या नवीनीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, कोई दायित्व नहीं उठाएगा, किसी भी भुगतान का वितरण, हस्तांतरण या अन्यथा किसी भी संपत्ति या संपत्ति का निपटान नहीं करेगा। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • नगर शहरी सहकारी बैंक मुख्यालय: अहमदनगर, महाराष्ट्र;
  • नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के कार्यवाहक सीईओ: वी. रोकड़े;
  • नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का नारा: ‘एक परिवार…..एक बैंक’।

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