भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (International Financial Services Centres-IFSCs) को उदारीकृत प्रेषण योजना (Liberalised Remittance Scheme -LRS) के तहत निवासी व्यक्तियों को प्रेषण बनाने की अनुमति दी है. भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय का उद्देश्य IFSCs में वित्तीय बाजारों को गहरा करना और निवासी व्यक्तियों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने का अवसर प्रदान करना है. आरबीआई ने LRS पर मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की है और विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के तहत भारत में स्थापित LRS से IFSCs के तहत निवासी व्यक्तियों को प्रेषण बनाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है.
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प्रेषण केवल IFSC में प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए किया जाएगा, जो कि भारत में रहने वाली संस्थाओं/कंपनियों (IFSC के बाहर) द्वारा जारी किए गए हैं. खाते में इसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों तक की अवधि के लिए खाते में कोई भी राशि बेकार पड़ी है जिसे तुरंत भारत में निवेशक के घरेलू INR खाते में वापस लाया जा सकता है.
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