आरबीआई ने ऋण, बचत खाता खोलने के संबंध में विशिष्ट निर्देशों का अनुपालन न करने सहित नियामक उल्लंघनों के लिए पांच सहकारी बैंकों पर कुल 60.3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विभिन्न नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए पांच सहकारी बैंकों पर कुल 60.3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ये दंड मुख्य रूप से आरबीआई द्वारा जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों का अनुपालन न करने से उत्पन्न होते हैं, जिसमें निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम पर प्रतिबंध, कुछ संस्थाओं के लिए बचत खाते खोलने पर प्रतिबंध और जमा खातों के रखरखाव पर प्रतिबंध शामिल है।
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि ये दंड नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित हैं और इन बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय पारित करने का इरादा नहीं है।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित कृषि-खाद्य प्रणालियों में…
World Sleep Day 2026: शरीर की क्रियाओं का नींद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बगैर…
मध्य प्रदेश सरकार ने 13 मार्च 2026 को लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त जारी…
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बारबाडोस में आयोजित Bim10 लीग 2023/24 के दौरान भ्रष्टाचार के…
केंद्र सरकार ने ईरान में जारी संकट को देखते हुए स्थिति पर करीब से नजर…
साउथ इंडियन बैंक (South Indian Bank) ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation)…