यह अनामिता से उत्पन्न होने वाली चिंताओं और मनी लॉंडरिंग को रोकने के लिए किया गया है. आरबीआई ने बैंकों को इसे प्रभाव में आने के लिए मुंबई में एक अधिसूचना जारी की है. यह निर्देश 15 सितंबर 2018 से प्रभावी होगा.
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