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आरबीआई ने विनियामक उल्लंघनों के लिए 4 सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए चार सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ये बैंक – श्री विनायक सहकारी बैंक, श्रीजी भाटिया सहकारी बैंक, मिजोरम शहरी सहकारी विकास बैंक और वीटा शहरी सहकारी बैंक हैं. आरबीआई ने चार सहकारी बैंकों पर कुल 4.20 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाकर कड़ी कार्रवाई की है।

 

उल्लंघन के अनुसार जुर्माना आवंटित

आरबीआई की प्रवर्तन कार्रवाइयों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:

  • रिज़र्व बैंक ने ‘जमा खातों के रखरखाव’ पर शीर्ष बैंक द्वारा जारी कुछ बैंकिंग मानदंडों और निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए वीटा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वीटा, महाराष्ट्र (बैंक) पर ₹1.50 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया। बैंक ने पात्र राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (DEAF) में ट्रांसफर नहीं किया था और निष्क्रिय खातों की वार्षिक समीक्षा नहीं की थी।
  • मिजोरम शहरी सहकारी विकास बैंक लिमिटेड, आइजोल (बैंक) पर सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क (SAF) के तहत शीर्ष बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों और आरबीआई के केवाईसी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया गया था। बैंक ने SAF के तहत जारी विशिष्ट निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 100% से अधिक जोखिम भार वाले नए ऋण और अग्रिम दिए थे और खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की प्रणाली स्थापित करने में विफल रहा था।
  • शीर्ष बैंक ने SAF और आरबीआई के केवाईसी निर्देशों के तहत आरबीआई द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए श्रीजी भाटिया सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर ₹1.00 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया। बैंक ने एसएएफ निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आरबीआई की पूर्व मंजूरी के बिना पूंजीगत व्यय किया था और अपने मौजूदा ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा नहीं की थी।
  • रिजर्व बैंक ने ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखने’ पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देश के उल्लंघन के लिए श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) पर ₹1.50 लाख का मौद्रिक जुर्माना भी लगाया. बैंक ने विवेकपूर्ण अंतर-बैंक (प्रतिपक्ष) एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया था।

 

क्यों लगा जुर्माना?

RBI ने मिजोरम शहरी सहकारी विकास बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया क्योंकि उसने SAF के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन किया है। बैंक पर आरोप है कि उन्होंने 100 प्रतिशत से अधिक जोखिम भार वाले नए लोन और एडवांस दिए और जोखिम पीरियॉडिक की समीक्षा की प्रणाली स्थापित करने पर असफल रहा है। इसके अलावा, आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि श्री विनायक सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया गया था क्योंकि बैंक ने विवेकपूर्ण अंतर-बैंक (प्रतिपक्ष) जोखिम सीमा का उल्लंघन किया था।

 

अब ग्राहकों का क्या होगा?

RBI ने जो जुर्माना लगाया है, वो नियमों के उल्लंघन को लेकर है। इस बैंक में जिन जिन ग्राहकों के खाते हैं, उनके खातों पर कोई असर नहीं होगा।

 

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vikash

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