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RBIने PPI के बीच भुगतान की सुविधा के लिए दिशानिर्देश जारी किये

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से,मोबाइल वॉलेट जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट (PPI) के बीच भुगतान की सुविधा के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं. दिशानिर्देश मोबाइल वॉलेट और कार्ड के लिए इंटर-ऑपरेटिबिलिटी और ग्राहक सुरक्षा और शिकायत निवारण के मानदंडों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं पर विस्तृत हैं.

आरबीआई द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मोबाइल वॉलेट, बैंक खाते और ई-वॉलेट के बीच के बीच इंटर-ऑपरेटिबिलिटी को यूपीआई सिस्टम के माध्यम से सक्षम किया जाएगा. पेटीएम, मोबिक्विक, ऑक्सीजन और ओला मनी देश के कुछ लोकप्रिय मोबाइल वॉलेट हैं. वर्तमान में, एक मोबाइल वॉलेट ग्राहकों को किसी अन्य कंपनी द्वारा संचालित वॉलेट से पैसे भेजने या प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता है.
स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)

उपरोक्त समाचार से IBPS PO Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
  • Urjit Patel- 24th Governor of RBI, Headquarters- Mumbai, Established on- 1st April 1935, in Kolkata.
  • उर्जित पटेल- आरबीआई के 24 वें गवर्नर, मुख्यालय– मुंबई, स्थापना-1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में
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