भारतीय रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) के जरिए संस्थाओं (गैर-व्यक्तियों) द्वारा किए जाने वाले 50 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक मूल्य के सभी भुगतान लेनदेन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर (LEI) की शुरुआत की है। रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) RBI द्वारा संचालित सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम हैं। यह निर्देश 01 अप्रैल, 2021 से लागू होगा।
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Legal Entity Identifier (LEI) के बारे में:
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