भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित दो प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies – NBFCs) के लिए आंतरिक लोकपाल तंत्र (Internal Ombudsman mechanism) शुरू करने की घोषणा की है। ये दो प्रकार की एनबीएफसी 10 या अधिक शाखाओं वाली जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) और जमा न लेने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) जिनका परिसंपत्ति आकार 5,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक है, जिनका सार्वजनिक ग्राहक इंटरफेस (public customer interface) है।
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फलस्वरूप, एनबीएफसी की इन दो श्रेणियों को आंतरिक लोकपाल (आईओ) नियुक्त करना होगा। आरबीआई में लोकपाल के पास शिकायत भेजने से पहले आंतरिक लोकपाल इकाई स्तर पर सार्वजनिक शिकायत को संभालने के लिए जिम्मेदार होगा। आरबीआई ने आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति के लिए एनबीएफसी को छह महीने का समय दिया है।
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