भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्ण-KYC PPI (KYC -अनुपालन PPI) के संबंध में अधिकतम बकाया राशि को 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक बढ़ा दिया है. इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अनिवार्य किया है कि सभी प्रीपेड भुगतान साधन (PPI) या मोबाइल वॉलेट जैसे पेटीएम, फ़ोनपे और मोबिक्विक पूरी तरह से KYC- अनुरूप हैं, जिन्हें 31 मार्च, 2022 तक इंटरऑपरेबल बनाया जा सकता है.
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
PPI जारीकर्ताओं को अधिकृत कार्ड नेटवर्क (कार्ड के रूप में PPI के लिए) और UPI (इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के रूप में PPI के लिए) के माध्यम से इंटरऑपरेबिलिटी प्रदान करनी होगी. इंटरऑपरेबिलिटी स्वीकृति पक्ष पर भी अनिवार्य होगी. मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए PPI (PPI-MTS) को इंटरऑपरेबिलिटी से छूट दी जाएगी. गिफ्ट PPI जारीकर्ताओं के लिए इंटरऑपरेबिलिटी का विकल्प रखना वैकल्पिक होगा.
RBI ने गैर-बैंक PPI जारीकर्ताओं के पूर्ण-KYC PPI से नकद निकासी की भी अनुमति दी है। ऐसी नकद निकासी पर शर्त यह होगी:
पृथ्वी का घूर्णन दिवस (Earth’s Rotation Day) प्रत्येक वर्ष 8 जनवरी को विश्वभर में मनाया…
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), जो रक्षा मंत्रालय (MoD) के अधीन कार्य करता है,…
HSBC प्राइवेट बैंक ने जनवरी 2026 में, इडा लियू (Ida Liu) को अपना नया मुख्य…
संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को ‘अंतर्राष्ट्रीय वर्ष चरागाह और पशुपालक (International Year for Rangelands and…
भारत ने एक ऐतिहासिक वैश्विक उपलब्धि हासिल की है, जब यह सड़क निर्माण के लिए…
मिजोरम के वैज्ञानिकों की एक टीम ने रूस, जर्मनी और वियतनाम के शोधकर्ताओं के सहयोग…