भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछली बार सीमा को संशोधित करने के बाद से आवास की कीमतों में वृद्धि और ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सहकारी बैंकों में व्यक्तिगत आवास ऋण पर मौजूदा सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। आरबीआई ने किफायती आवास और समावेशी विकास का समर्थन करने के लिए आवासीय अचल संपत्ति परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) को भी अनुमति दी है।
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तदनुसार, टियर 1/टियर 2 शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) की सीमा 30 लाख रूपये / 70 लाख रूपये से संशोधित कर 60 लाख रूपये/ 140 लाख रूपये कर दी गई। जहां तक ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) का संबंध है, उन आरसीबी के लिए सीमा 20 लाख रूपये से बढ़ाकर 50 लाख रूपये कर दी गई है, जिनकी कुल संपत्ति 100 करोड़ रूपये से कम है; और बाकी के लिए 30 लाख रूपये से 75 लाख रूपये तक है । इन सीमाओं को पिछली बार यूसीबी के लिए 2011 में और आरसीबी के लिए 2009 में संशोधित किया गया था।
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