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RBI ने 4 सहकारी बैंकों पर 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

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भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने एक बार फिर बैंकों पर कार्रवाई की है। बैंक ने 4 कोऑपरेटिव बैंकों के ऊपर 44 लाख रुपये का तगड़ा जुर्माना (RBI Penalty of 4 Cooperative Bank) लगाया है। बैंक ने ये कार्रवाई नियमों के अनदेखी के कारण की है। इसमें 16 लाख रुपये की पेनाल्टी चेन्नई स्थित तमिलनाडु राज्य सर्वोच्च सहकारी बैंक (The Tamil Nadu State Apex Co-operative Bank) पर लगाया गया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने 3 और बैंकों के ऊपर जुर्माना लगाया है।

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बैंकों पर कार्रवाई पर जानकारी देते हुए आरबीआई ने कहा कि केंद्रीय बैंक का यह मकसद है कि बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक सभी नियमों का अनुपालन हो। इसके साथ ही बैंक का यह इरादा नहीं है कि हम बैंक और ग्राहकों के बीच हुई किसी लेनदेन में दखल करें। गौरतलब है कि केंद्रीय बैंक ने पहले भी नियमों की अनदेखी के कारण करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया है।

 

इन बैंकों पर लगा जुर्माना

आरबीआई ने विभिन्न मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए चार सहकारी बैंकों पर 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें चेन्नई स्थित तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 16 लाख रुपये जुर्माना लगा है।आरबीआई ने कहा कि बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि यह निर्धारित अवधि के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ) में पात्र राशि को स्थानांतरित करने में विफल रहा और उसे देरी से स्थानांतरित किया गया।

बैंक ने एक अन्य विज्ञप्ति में कहा कि पुणे स्थित जनता सहकारी बैंक पर ‘जमा पर ब्याज दर’ के निर्देशों का पालन नहीं करने पर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया गया है क्योंकि यह निर्धारित अवधि के भीतर पात्र राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित करने में विफल रहा। यह निर्धारित समयसीमा के भीतर धोखाधड़ी की सूचना नाबार्ड को देने में भी विफल रहा और देरी से इसकी सूचना दी। कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए राजस्थान के बारां स्थित बारां नागरिक सहकारी बैंक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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