भारतीय रिजर्व बैंक ने ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे’ पर निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab and Sind Bank) पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. केंद्रीय बैंक ने विवरण देते हुए कहा कि राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ने 16 और 20 मई, 2020 को RBI को कुछ साइबर घटनाओं की सूचना दी थी. तदनुसार, केंद्रीय बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि RBI द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए.
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यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 51 (1) के साथ पठित धारा 47 A (1) (c) के प्रावधानों के तहत RBI में निहित शक्तियों के प्रयोग में लगाया गया है.
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