भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने बैंकिंग विनियमन (BR) अधिनियम, 1949 की धारा 10 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना कमीशन के रूप में कर्मचारियों को पारितोषिक को लेकर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को जारी दिशा निर्देश समेत अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है. यह जुर्माना BR अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ निहित शक्तियों के अभ्यास में लगाया गया है. बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर जुर्माना लगाना अभीष्ट नहीं है.
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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने फाइनेंशियल कंडीशन के संदर्भ में 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 को वैधानिक निरीक्षण के अंतर्गत आया था. यह जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट (Risk Assessment Reports-RAR) से संबंधित थी. आरबीआई ने स्टेट बैंक से यह भी पूछा था कि उसके ऊपर फाइन क्यों नहीं लगाया जाए साथ ही वह अपने कर्मचारियों को पारितोषिक भुगतान की भी व्याख्या करे.
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