भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के ऑटो ऋण पोर्टफोलियो में पाई गई नियामक अनुपालन में कमियों के लिए HDFC बैंक पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. RBI के अनुसार, HDFC बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6(2) और धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
एक मुखबिर से शिकायत प्राप्त करने के बाद, RBI ने बैंक के ऑटो ऋण ग्राहकों को तीसरे पक्ष के गैर-वित्तीय उत्पादों के विपणन और बिक्री में एक परीक्षा आयोजित की और पाया कि बैंक नियामक निर्देशों का उल्लंघन कर रहा था. RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47A(1)(c) के प्रावधानों के तहत केंद्रीय बैंक द्वारा निहित शक्तियों के प्रयोग में मौद्रिक दंड लगाया है.
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
भारत के लिए गर्व की बात है कि भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख को 2026 का…
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 'पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी' (PaRRVA) को…
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट ने महत्वाकांक्षी 'महाराष्ट्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति…
सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2026 को एक केस की सुनवाई के दौरान मौलिक अधिकारों…
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) 'E-PRAAPTI' नाम से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा…
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आपदा-प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए संशोधित दिशानिर्देश पेश…