भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के ऑटो ऋण पोर्टफोलियो में पाई गई नियामक अनुपालन में कमियों के लिए HDFC बैंक पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. RBI के अनुसार, HDFC बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6(2) और धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
एक मुखबिर से शिकायत प्राप्त करने के बाद, RBI ने बैंक के ऑटो ऋण ग्राहकों को तीसरे पक्ष के गैर-वित्तीय उत्पादों के विपणन और बिक्री में एक परीक्षा आयोजित की और पाया कि बैंक नियामक निर्देशों का उल्लंघन कर रहा था. RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47A(1)(c) के प्रावधानों के तहत केंद्रीय बैंक द्वारा निहित शक्तियों के प्रयोग में मौद्रिक दंड लगाया है.
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
भारत–किर्गिज़स्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर (KHANJAR) का 13वां संस्करण 4 फरवरी 2026 को असम…
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के…
PLASTINDIA 2026, दुनिया की सबसे बड़ी और प्रभावशाली प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक, 5 फरवरी…
रूस ने अपनी नवीनतम परमाणु-चालित पनडुब्बी खाबारोव्स्क (Khabarovsk) को लॉन्च किया है, जिसे परमाणु-सक्षम अंडरवॉटर…
स्पेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर देशव्यापी…
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने फरवरी 2026 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) के…