भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के ऑटो ऋण पोर्टफोलियो में पाई गई नियामक अनुपालन में कमियों के लिए HDFC बैंक पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. RBI के अनुसार, HDFC बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6(2) और धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.
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एक मुखबिर से शिकायत प्राप्त करने के बाद, RBI ने बैंक के ऑटो ऋण ग्राहकों को तीसरे पक्ष के गैर-वित्तीय उत्पादों के विपणन और बिक्री में एक परीक्षा आयोजित की और पाया कि बैंक नियामक निर्देशों का उल्लंघन कर रहा था. RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47A(1)(c) के प्रावधानों के तहत केंद्रीय बैंक द्वारा निहित शक्तियों के प्रयोग में मौद्रिक दंड लगाया है.
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