भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पर 1 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। “आरबीआई (धोखाधड़ी वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्टिंग) निर्देश 2016” में निहित निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया है।
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बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में जुर्माना लगाया गया है।
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