भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 26 मार्च 2025 को एचडीएफसी बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और केएलएम अक्सिवा फिनवेस्ट पर नियामक अनुपालन में कमियों के कारण जुर्माने की घोषणा की। यह दंड विशेष रूप से ‘नो योर कस्टमर’ (KYC), वित्तीय समावेशन और बैंकिंग विनियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।
1. एचडीएफसी बैंक – ₹75 लाख जुर्माना
RBI ने KYC दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण एचडीएफसी बैंक पर ₹75 लाख का जुर्माना लगाया। यह दिशानिर्देश बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने और मनी लॉन्ड्रिंग तथा पहचान चोरी जैसी धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
एचडीएफसी बैंक ने KYC मानदंडों का उल्लंघन किया।
यह जुर्माना बैंकिंग नियमों के कड़ाई से अनुपालन की आवश्यकता को दर्शाता है।
2. पंजाब एंड सिंध बैंक – ₹68.20 लाख जुर्माना
RBI ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर ₹68.20 लाख का जुर्माना लगाया, जिसमें निम्नलिखित उल्लंघन शामिल हैं:
बड़े कॉर्पोरेट ऋणों का केंद्रीय डेटाबेस बनाने में विफलता – यह निर्देश सभी बैंकों को बड़े वित्तीय जोखिमों को पारदर्शी बनाए रखने के लिए जारी किया गया था।
वित्तीय समावेशन नियमों का पालन न करना – RBI के निर्देशों के तहत सभी नागरिकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए।
3. केएलएम अक्सिवा फिनवेस्ट – ₹10 लाख जुर्माना
RBI ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) केएलएम अक्सिवा फिनवेस्ट पर लाभांश वितरण से संबंधित RBI के नियमों का उल्लंघन करने के कारण ₹10 लाख का जुर्माना लगाया।
NBFCs को लाभांश वितरण के दौरान RBI के नियामक दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रहे।
कठोर नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना
इस कार्रवाई से RBI यह संदेश देता है कि बैंकिंग संस्थानों को सख्ती से नियामक मानकों का पालन करना होगा।
वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना
KYC मानदंडों और वित्तीय समावेशन के नियमों के उल्लंघन पर दंड लगाकर RBI बैंकिंग क्षेत्र की अखंडता को मजबूत करना चाहता है और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना चाहता है।
बैंकिंग क्षेत्र को चेतावनी
RBI ने स्पष्ट किया कि यह दंड केवल नियामक अनुपालन में खामियों के कारण लगाया गया है और ग्राहक लेनदेन की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है। हालांकि, यह कार्रवाई सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करेगी ताकि वे भविष्य में पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।
| पहलू | विवरण |
| क्यों चर्चा में? | RBI ने नियामक अनुपालन न करने पर HDFC बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और KLM अक्सिवा फिनवेस्ट पर जुर्माना लगाया। |
| HDFC बैंक पर जुर्माना | ₹75 लाख का जुर्माना ‘नो योर कस्टमर’ (KYC) दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण। |
| पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना | ₹68.20 लाख का जुर्माना बड़े कॉर्पोरेट ऋणों के लिए केंद्रीय डेटाबेस न बनाने और वित्तीय समावेशन मानदंडों का पालन न करने के कारण। |
| KLM अक्सिवा फिनवेस्ट पर जुर्माना | ₹10 लाख का जुर्माना लाभांश घोषणा संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के कारण। |
| RBI की स्पष्टीकरण | यह जुर्माना केवल नियामक कमियों के कारण लगाया गया है, ग्राहक लेनदेन की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है। |
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