भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में अपने निर्देशों का पालन न करने के लिए ICICI बैंक पर 3 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. बैंक पर यह मौद्रिक जुर्माना बैंक द्वारा ‘वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो के लिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स’ पर अपने मास्टर सर्कुलर में संचालन के लिए निहित दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है.
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यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) के प्रावधानों के तहत RBI में निहित शक्तियों के प्रयोग में लगाया गया है. RBI ने कहा कि प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में लाने, अंतर आलिया, निर्देशों के उल्लंघन के मामले में पत्राचार की एक परीक्षा. यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता की व्यवस्था करना नहीं है.
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