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RBI ने एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

RBI ने एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपये का जुर्माना लगाया |_3.1

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पर 90.92 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने एक प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी। केंद्रीय बैंक ने बताया कि एक्सिस बैंक पर यह कार्रवाई आरबीआई के बनाए नियमों का पालन ना करने के कारण की गई है।

 

इस कारण की गई कार्रवाई

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक एक्सिस बैंक पर यह कार्रवाई इस कारण की गई है क्योंकि बैंक ने Know Your Customer (KYC) के नियमों का पालन नहीं किया था। बैंक कुछ ग्राहकों के पहचान और एड्रेस डिटेल्स से जुड़े रिकॉर्ड को रखने में विफल रहा है। इसके बाद आरबीआई ने बैंक पर केवाईसी से जुड़े 2016 के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण बैंक पर 90.92 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।

 

बैंक के ग्राहकों पर कार्रवाई का असर नहीं

एक्सिस बैंक पर जुर्माना लगाने की जानकारी शेयर करने के साथ ही RBI द्वारा यह भी साफ किया गया है कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर की गई है। केंद्रीय बैंक की इस कार्रवाई का उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों (Axis Bank Customers) के साथ किए गए किसी भी ट्रांजैक्शंस या समझौते की वैधता को प्रभावित करना बिल्कुल भी नहीं है।

 

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FAQs

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है।