भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 26 (2) में निर्दिष्ट कुछ निर्दिष्ट उल्लंघनों पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank Limited – PPBL) पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने पाया कि प्राधिकरण के अंतिम प्रमाण पत्र (सीओए) जारी करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के आवेदन के दौरान प्रस्तुत की गई जानकारी तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाती है।
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RBI ने प्रति वर्ष प्रेषण की निर्धारित सीमा का उल्लंघन करने के लिए 27.8 लाख रुपये का जुर्माना वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज (Western Union Financial Services) पर भी लगाया है।
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