भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन को संसाधित करने की समयसीमा 6 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी है. इससे पहले दिसंबर 2020 में, RBI ने RRB, NBFC और पेमेंट गेटवे सहित सभी बैंकों को निर्देश दिया था कि कार्ड या प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का उपयोग करके आवर्ती लेनदेन (घरेलू या क्रॉस-बॉर्डर) का संसाधन,यदि वे अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण (AFA) का अनुपालन नहीं करते हैं, तो 31 मार्च, 2021 से आगे जारी नहीं रहेगा.
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
इसका मतलब यह है कि 30 अप्रैल, 2021 से, AFA का अनुपालन न करने वाली व्यवस्था / प्रथाओं के तहत रिचार्ज और यूटिलिटी बिल सहित विभिन्न सेवाओं के लिए कोई स्वचालित आवर्ती भुगतान नहीं होना चाहिए था. हालांकि, बैंकों और भुगतान गेटवे ने स्वचालित पुनरावृत्ति भुगतान पर RBI के निर्देशों का पालन करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था. इसे ध्यान में रखते हुए, RBI ने समयसीमा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया.
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
वित्तीय समावेशन को गहराई देने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत डाक विभाग…
PNB हाउसिंग फाइनेंस ने अजय कुमार शुक्ला को अपना नया प्रबंध निदेशक (Managing Director) एवं…
एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक (ADO) दिसंबर 2025: ग्रोथ…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 कराने के…
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने भारत की कोयला आवंटन प्रणाली में…
केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार से जुड़ी देश की सबसे बड़ी योजना मनरेगा को नया…