भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन को संसाधित करने की समयसीमा 6 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी है. इससे पहले दिसंबर 2020 में, RBI ने RRB, NBFC और पेमेंट गेटवे सहित सभी बैंकों को निर्देश दिया था कि कार्ड या प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का उपयोग करके आवर्ती लेनदेन (घरेलू या क्रॉस-बॉर्डर) का संसाधन,यदि वे अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण (AFA) का अनुपालन नहीं करते हैं, तो 31 मार्च, 2021 से आगे जारी नहीं रहेगा.
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इसका मतलब यह है कि 30 अप्रैल, 2021 से, AFA का अनुपालन न करने वाली व्यवस्था / प्रथाओं के तहत रिचार्ज और यूटिलिटी बिल सहित विभिन्न सेवाओं के लिए कोई स्वचालित आवर्ती भुगतान नहीं होना चाहिए था. हालांकि, बैंकों और भुगतान गेटवे ने स्वचालित पुनरावृत्ति भुगतान पर RBI के निर्देशों का पालन करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था. इसे ध्यान में रखते हुए, RBI ने समयसीमा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया.
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