भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कार्ड-ऑन-फाइल (card-on-file- CoF) टोकनाइजेशन की समय सीमा 6 महीने यानी 30 जून, 2022 तक बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 तक तय की गई थी। मार्च 2020 में, आरबीआई ने भुगतान एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे के नियमन के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें भुगतान एग्रीगेटर्स और व्यापारियों को 30 जून 2021 से अपने डेटाबेस या सर्वर के भीतर ग्राहक कार्ड क्रेडेंशियल्स को स्टोर करने पर रोक लगाई गई थी।
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सितंबर 2021 में, RBI ने डिवाइस-आधारित टोकनाइजेशन से CoF टोकनाइजेशन सेवाओं तक टोकनाइजेशन का दायरा बढ़ाया और व्यापारियों को ऑनलाइन लेनदेन के दौरान वास्तविक कार्ड डेटा संग्रहीत करने से रोक दिया। आरबीआई ने कार्ड टोकनाइजेशन के लिए समय सीमा 1 जनवरी, 2022 तय की है।
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