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आरबीआई ने आरआरबी तथा एसएफबी के लिए आवास-ऋण की सीमाओं में किया इज़ाफा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए आवास ऋण की सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है,  जो उन्हें अन्य वाणिज्यिक बैंक के साथ एक अवसर प्रदान करने का प्रयास है।
इसके बाद यह आरआरबी और एसएफबी द्वारा व्यक्तियों को दिए जाने वाले आवास ऋण महानगरीय केंद्रों में 35 लाख तक (10 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या के साथ) और अन्य केंद्रों में 25 लाख रु. है, महानगर केंद्र तथा आवासीय इकाई की प्रदान की गई समग्र लागत अन्य केंद्र में क्रमश: 45 लाख रु. और 30 लाख रु. से अधिक नहीं हैं, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के वर्गीकरण के लिए योग्य होगा।
स्रोत : द  हिन्दू बिज़नेस लाइन

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