भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्पष्ट किया है कि बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग (मेंटनेंस ऑफ रिकार्डस) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के तहत आधार नंबर को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य है.
मीडिया रिपोर्टों में सूचना का अधिकार (आरटीआई ) कानून के तहत मिले जवाब का हवाला देकर कहा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लोगों के बैंक खातों को उनके आधार से अनिवार्य तौर पर जोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया है.
उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य –
- प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग अधिनियम, 2002 मनी लॉड्रिंग रोकने और मनी लॉड्रिंग से प्राप्त संपत्ति की जब्ती के लिए प्रदान किया गया एक अधिनियम है।
- पीएमएलए और इसके तहत अधिसूचित नियम 01 जुलाई 2005 से लागू हुए.
- आधार भारत सरकार द्वारा भारत के प्रत्येक व्यक्ति के निवासी के लिए जारी किया गया 12 अंकों वाली एक अद्वितीय पहचान संख्या है.
स्रोत- द हिंदू बिजनेस लाइन



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