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RBI ने ‘मुक्त एटीएम लेनदेन’ पर नियम स्पष्ट किए

RBI ने 'मुक्त एटीएम लेनदेन' पर नियम स्पष्ट किए |_40.1

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहकों को बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ‘मुफ्त एटीएम लेनदेन’ पर नियमों को स्पष्ट किया है। बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम पर निश्चित संख्या में मुफ्त लेन-देन की सुविधा प्रदान करते हैं और इसके बाद शुल्क लगाया जाता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, निम्नलिखित लेनदेन को ग्राहक के लिए वैध एटीएम लेनदेन के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए क्योंकि ‘एटीएम मुक्त लेनदेन’
  • हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मुद्दों जैसे तकनीकी कारणों से एटीएम में असफल लेनदेन.
  • एटीएम में मुद्रा न होने के कारण असफल लेन-देन.
  • गैर-नकद निकासी लेनदेन के लिए एटीएम का उपयोग जैसे कि बैलेंस पूछताछ, चेक बुक अनुरोध, करों का भुगतान, धन हस्तांतरण.

उपरोक्त समाचार से IBPS RRB PO Main परीक्षा  के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

  • RBI के गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापना: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता
स्रोत: द हिंदू
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