भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र स्थित वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड को अब 11 जनवरी, 2021 को कारोबार बंद होने के प्रभाव से जमा राशि के भुगतान और जमा की अदायगी सहित ‘बैंकिंग’ कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
साथ ही, RBI ने महाराष्ट्र के सहकारिता और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (Registrar of Cooperative Societies) से अनुरोध किया है कि वे बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।
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लाइसेंस रद्द करने का कारण:
बैंक बीआर अधिनियम की धारा 56 के साथ विदित धारा 11 (1) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है और इस प्रकार अपने वर्तमान वित्तीय स्थिति में अपने वर्तमान जमाकर्ताओं का भुगतान करने में असमर्थ होगा।
उपभोक्ता हित संरक्षित:
लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन की कार्यवाही शुरू होने के बाद अब DICGC अधिनियम, 1961 के तहत वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं को भुगतान करने की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से 5,00,000 रुपये तक की अपनी जमा राशि के पुनर्भुगतान का हकदार होगा। बैंक के 99% से अधिक जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि का पूर्ण पुनर्भुगतान मिलेगा।
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