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RBI ने नियामक चूक के लिए दो संस्थाओं का पंजीकरण रद्द किया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि उसने पुणे स्थित कुडोस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स और मुंबई स्थित क्रेडिट गेट का पंजीकरण रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रद्द होने के साथ दोनों एनबीएफसी को किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार नहीं करना चाहिए।

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रद्दीकरण की आवश्यकता:

दोनों एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को तीसरे पक्ष के ऐप के माध्यम से किए गए उनके डिजिटल उधार संचालन में आउटसोर्सिंग और उचित व्यवहार संहिता पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया गया है, जिसे सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक माना गया था।

बयान के अनुसार, इकाइयां अत्यधिक ब्याज वसूलने से संबंधित मौजूदा नियमों का भी पालन नहीं कर रही थीं और ऋण वसूली उद्देश्यों के लिए ग्राहकों के अनुचित उत्पीड़न का सहारा लिया था।

आरबीआई का निरंतर प्रभावी विनियमन:

इससे पहले, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऑनलाइन भुगतान गेटवे पेयू इंडिया को अपने प्रारंभिक भुगतान एग्रीगेटर (पीए) लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन करने के लिए कहा है।

 

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shweta

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