भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पश्चिम बंगाल के बगनान में स्थित अपर्याप्त पूंजी, नियामक गैर-अनुपालन पर यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (United Co-operative Bank Ltd) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. 10 मई, 2021 को एक आदेश के माध्यम से, केंद्रीय बैंक ने सहकारी ऋणदाता को 13 मई, 2021 को कारोबार बंद करने से बैंकिंग व्यवसाय करने से रोक दिया है.
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RBI ने कहा कि उसने लाइसेंस रद्द कर दिया क्योंकि यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थीं. “इस प्रकार, यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22(3)(d) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है.
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