भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं दिखाई देने के कारण रद्द कर दिया है। बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का पालन नहीं कर पा रहा था। बैंक के जमाकर्ताओं के 99 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) के जरिए उनके जमा का पूरा भुगतान किया जाएगा।
लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही की शुरुआत करने के साथ ही, कराड जनता सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को भुगतान करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता केवल DICGC से 5 लाख तक की अपनी जमा राशि के पुनर्भुगतान का हकदार होगा। 7 दिसंबर को काम-काज का लाइसेंस रद्द करने के बाद , बैंक अब कोई कार्य नहीं कर सकेगा, जिसमें जमा और भुगतान करना शामिल है।
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