भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपर्याप्त पूंजी के कारण महाराष्ट्र स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता DICGC अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन DICGC से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक जमा राशि का दावा बीमा दावा प्राप्त करने का हकदार है।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
नियामक के अनुसार, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने वर्तमान जमाकर्ताओं का पूर्ण रूप से भुगतान करने में असमर्थ हैं और यदि बैंक को अपने बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पूर्ण रूप से प्रभावित होंगे। बैंक जरुरी मानको का पालन करने में विफल रहा है और बैंक की निरंतरता उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण है।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
आयुष्मान भारत दिवस हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन भारत की…
नॉर्डिक देश फ़िनलैंड ने एक ऐतिहासिक पल दर्ज किया है, क्योंकि यह यूरोप का पहला…
पंजाब FC ने जिंक फुटबॉल एकेडमी पर 3-0 की शानदार जीत के बाद, AIFF एलीट…
भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए समोआ के अपिया में चल रही राष्ट्रमंडल युवा…
भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, पीलीभीत ज़िले के टांडा बिजेसी गाँव…
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने घोषणा की है कि वह अगले महीने से पेट्रोलियम निर्यातक…