लखनऊ स्थित शहरी सहकारी बैंक HCBL को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 19 मई 2025 को रद्द कर दिया। बैंक की पूंजी अपर्याप्त थी और आर्थिक रूप से टिकाऊ संचालन की संभावना नहीं थी। इसके साथ ही बैंक के सभी बैंकिंग कार्य तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक का परिसमापन (liquidation) शुरू करने और लिक्विडेटर नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत यह कार्रवाई की।
उद्देश्य: जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा और सहकारी बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बनाए रखना।
पर्याप्त पूंजी की कमी
कमाई की कोई व्यवहार्य संभावना नहीं
बैंक का संचालन जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक पाया गया
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं
प्रत्येक जमाकर्ता को ₹5 लाख तक बीमा सुरक्षा प्राप्त होती है (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation के तहत)।
HCBL बैंक के 98.69% जमाकर्ताओं को उनकी पूरी जमा राशि मिलेगी।
31 जनवरी 2025 तक ₹21.24 करोड़ की बीमित राशि का भुगतान किया जा चुका है।
उत्तर प्रदेश सहकारी समितियाँ रजिस्ट्रार को निर्देश:
बैंक को समाप्त करने का आदेश जारी करें
एक लिक्विडेटर नियुक्त करें
बैंक अब निम्नलिखित कोई भी बैंकिंग गतिविधि नहीं कर सकता:
नई जमा स्वीकार करना
मौजूदा जमाओं का भुगतान करना
जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना
बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता और अनुपालन बनाए रखने की दिशा में RBI की प्रतिबद्धता
सहकारी बैंकिंग प्रणाली में बेहतर प्रशासन को प्रोत्साहित करना
शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम के संचय को रोकना
| सारांश / स्थैतिक जानकारी | विवरण |
| क्यों है यह खबर में? | RBI ने पूंजी की कमी के कारण HCBL को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया |
| बैंक का नाम | HCBL को-ऑपरेटिव बैंक, लखनऊ |
| RBI की कार्रवाई | 19 मई 2025 को लाइसेंस रद्द |
| कारण | अपर्याप्त पूंजी और कमजोर आय की संभावनाएं |
| DICGC कवरेज | जमा पर ₹5 लाख तक बीमा |
| जमाकर्ताओं का प्रतिशत (पूर्ण रूप से सुरक्षित) | 98.69% |
| 31 जनवरी 2025 तक भुगतान राशि | ₹21.24 करोड़ |
| कानूनी आधार | बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 |
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