भारतीय रिज़र्व बैंक ने 03 फरवरी, 2022 से इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Independence Co-operative Bank Ltd), नासिक, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई द्वारा लाइसेंस रद्द करने का प्रमुख कारण यह है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। इसका मतलब है कि यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है।
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अब जमाकर्ताओं के पैसे का क्या होगा?
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