भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (People’s Co-operative Bank Limited), कानपुर, उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि बैंक धारा 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22(3)(सी), 22(3) (डी) और 22(3)(ई)- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के तहत की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के तहत धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों के तहत बैंक में पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं की कमी पाई जाती है – ‘सहकारी समितियों पर लागू करने के लिए अधिनियम संशोधनों के अधीन’।
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बैंक को 21 मार्च 2022 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 में उल्लिखित धारा 5 (बी) में परिभाषित जमाराशियों की स्वीकृति और जमा की चुकौती जैसे अपने ‘बैंकिंग’ व्यवसाय को जारी रखने से प्रतिबंधित किया गया है।
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