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आरबीआई ने बाहरी प्रेषण की जांच करने के लिए ‘सापेक्ष’ परिभाषा को बदला

आरबीआई ने बाहरी प्रेषण की जांच करने के लिए 'सापेक्ष' परिभाषा को बदला |_40.1
PC- The Hindu
लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) की ‘करीबी रिश्तेदार’ श्रेणी के तहत विदेशों में भेजे गए धन से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने रिश्तों की प्रवाह को जांचने के लिए रिश्तेदारों की परिभाषा को कम कर दिया है. इसलिए, ‘करीबी रिश्तेदार’ श्रेणी के रखरखाव के तहत धन केवल माता-पिता, पति / पत्नी, बच्चों और उनके पति जैसे तत्काल रिश्तेदारों को भेजा जा सकता है. 

यह 1956 के समान अधिनियम के बजाए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत ‘रिश्तेदारों’ को परिभाषित करके लाया गया है. 2013-14 में करीब 174 मिलियन डॉलर से करीबी रिश्तेदारों के रखरखाव के तहत बाहरी प्रेषण 2017-18 में लगभग $ 3 बिलियन तक पहुंच गया. वास्तव में, 2015-16 के बाद से इस श्रेणी के तहत भेजे गए धन दोगुनी हो गए हैं.

स्रोत-दि हिन्दू 

SBI PO/Clerk परीक्षा 2018 के लिए मुख्य तथ्य-

  • उर्जित पटेल- आरबीआई के 24 वें राज्यपाल, मुख्यालय- मुंबई, 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में स्थापित किया गया. 
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