भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से अनुसूचित भुगतान बैंकों और अनुसूचित लघु वित्त बैंकों (small finance banks – SFBs) को सरकारी एजेंसी व्यवसाय करने के लिए पात्र बनाने का निर्णय लिया है। इस साल मई में, आरबीआई ने सरकारी कारोबार (केंद्र और/या राज्य) के संचालन के लिए आरबीआई के एजेंसी बैंकों के रूप में अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को अधिकृत करने के लिए ‘आरबीआई के एजेंसी बैंकों के रूप में अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों की नियुक्ति’ पर मौजूदा दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।
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इस प्रकार, कोई भी भुगतान बैंक या लघु वित्त बैंक जो सरकारी एजेंसी व्यवसाय करने का इरादा रखता है, उसे केवल आरबीआई के साथ एक समझौते के निष्पादन पर और उन बैंकों के लिए निर्धारित नियामक ढांचे के अनुपालन में आरबीआई के एजेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
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