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RBI ने वाणिज्यिक बैंकों को शिक्षा ऋण योजना को अपनाने की सलाह दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय बैंक संघ द्वारा तैयार शिक्षा ऋण योजना अपनाने की सलाह दी है.

योजना की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

  • भारत में अध्ययन के लिए 10 लाख रुपये तक और विदेश में अध्ययन के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण.
  • शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (CGFSEL) के तहत 7.5 लाख रुपये तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण
  • 7.50 लाख तक के ऋण के लिए कोई मार्जिन नहीं.
  • 15 वर्षों की चुकौती अवधि.
  • सभी मामलों में अध्ययन पूरा होने के बाद पुनर्भुगतान के लिए एक वर्ष का अधिस्थगन.
  • ऋण के जीवन चक्र के दौरान दो या तीन बार बेरोजगारी / रोजगार की अवधि को ध्यान में रखते हुए अधिस्थगन
  • ऊष्मायन अवधि के लिए अधिस्थगन यदि छात्र स्नातक होने के बाद एक स्टार्ट-अप उद्यम शुरू करना चाहता है

उपरोक्त समाचार से ESIC/EPFO Mains परीक्षा  के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

  • RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांता दास; मुख्यालय: मुंबई
  • स्थापना: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो
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