पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य भर के सभी गांवों में सरकारी विभागों, संस्थानों और बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए संपत्ति के अधिकार और लाभ उठाने के लिए ग्रामीणों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन ‘लाल लकीर’ के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है. चूंकि ‘लाल लकीर’ में ऐसी संपत्तियों के लिए अधिकारों का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए वर्तमान में संपत्ति के वास्तविक मूल्य के अनुसार विमुद्रीकरण नहीं किया जा सकता है और ऐसी संपत्तियों पर कोई बंधक नहीं बनाया जा सकता है.
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मिशन के अंतर्गत:
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