राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने चार अध्यादेशों लागू किये। ये हैं- मुस्लिम महिलाएं (विवाह में अधिकारों का संरक्षण) दूसरा अध्यादेश, भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश और अनियमित जमा योजना अध्यादेश 2019 पर प्रतिबंध।
1. मुस्लिम महिलाओं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) दूसरा अध्यादेश को पूर्व अध्यादेश द्वारा लाए गए प्रावधानों को निरंतर प्रभाव देने के लिए लागू किया गया है। यह अध्यादेश तत्काल तीन तालक की प्रथा को खोखला और गैरकानूनी घोषित करता है और इसे तीन साल तक की कैद और जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध भी बनाता है।
2. भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) दूसरे अध्यादेश को पूर्ववर्ती अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा पहले से किए गए कार्य को निरंतर प्रभावित करने के लिए लागू किया गया है।
3.कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, इस दृष्टिकोण के साथ लागू किया गया है, कि केंद्र सरकार को सशक्त बनाने के लिए ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित के बजाय वित्तीय वर्ष की बजाय अलग-अलग वितीय वर्षों की अनुमति दें।
4. देश में अवैध जमा जैसी होने वाली गतिविधियों के खतरे से निपटने के लिए केंद्रीय जमा योजनाओं के अध्यादेश को प्रतिबंधित करने के लिए केंद्रीय कानून बनाने की घोषणा की गई है।
स्रोत – प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB)