राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन साल के कार्यकाल के लिए भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक प्रभावी रहेगा। इस आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार सदस्य और अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे। इसका प्राथमिक कार्य भारतीय कानूनी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और सुझाव देना है।
22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया। यह कई महीनों से अध्यक्ष के बिना काम कर रहा था, जिससे समान नागरिक संहिता और एक साथ चुनाव जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण रिपोर्ट में देरी हो रही थी। पिछले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी ने 17 महीने के कार्यकाल के बाद मार्च 2024 में इस्तीफा दे दिया था। नतीजतन, प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के कारण एक साथ चुनाव सहित कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकीं।
कानूनी मामलों के विभाग के सचिव और विधायी विभाग के सचिव पैनल के पदेन सदस्य होंगे। आयोग में पाँच अंशकालिक सदस्य हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्ति की तारीख तक या आयोग का कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, पूर्णकालिक आधार पर अपना कार्य करते रहेंगे।
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