पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority – PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिए प्रवेश आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी है। पहले एनपीएस में निवेश करने की पात्र आयु 18-65 वर्ष थी जिसे अब संशोधित कर 18-70 वर्ष कर दिया गया है। संशोधित मानदंडों के अनुसार, 65-70 वर्ष की आयु के बीच कोई भी भारतीय नागरिक, निवासी या अनिवासी और भारत का प्रवासी नागरिक (ओसीआई) एनपीएस में शामिल हो सकता है और 75 वर्ष की आयु तक अपने एनपीएस खाते को जारी या स्थगित कर सकता है।
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यदि कोई व्यक्ति 65 वर्ष के बाद एनपीएस में शामिल होता है, तो सामान्य निकास 3 वर्ष के बाद होगा। 3 साल से पहले बाहर निकलने को समयपूर्व निकास माना जाएगा। एनपीएस के 65 साल बाद खुले होने की स्थिति में इक्विटी में निवेश की जा सकने वाली राशि की भी एक सीमा है। ऑटो और एक्टिव चॉइस के तहत अधिकतम इक्विटी एक्सपोजर क्रमशः 15% और 50% है।
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