विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) से संबंधित कुछ नियमों में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के कारण भारतीयों को अब विदेशों में रहने वाले रिश्तेदारों से सालाना 10 लाख रुपये तक प्राप्त करने की अनुमति है। पिछली कैप 1 लाख रुपये थी। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में यह भी कहा कि 30 दिनों के बजाय, यदि राशि पार हो जाती है, तो लोगों के पास सरकार को सूचित करने के लिए अब 90 दिन होंगे। गृह मंत्रालय द्वारा राजपत्र में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2022 के रूप में ज्ञात नए नियमों को प्रकाशित किया गया था।
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प्रमुख बिंदु :
अब FCRA के तहत विदेशी फंडिंग प्राप्त करने पर 1 अप्रैल को शुरू होने वाले प्रत्येक वित्त वर्ष के पहले दिन, वित्त वर्ष समाप्त होने के नौ महीने के अंदर, अपनी वेबसाइट पर या केंद्र सरकार द्वारा बताई गई वेबसाइट पर आय और व्यय विवरण, प्राप्ति और भुगतान खाता और बैलेंस शीट सहित विदेशी योगदान की प्राप्तियों और उपयोग पर खातों के लेखा परीक्षित विवरण देने की मौजूदा प्रक्रिया का पालन करना होगा।
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